बरेली, मई 16 -- बदायूं के कोटेदार को ट्रेन से कटकर आत्महत्या को विवश करने के मामले में विशेष जज रामानंद की विशेष कोर्ट ने अपना फैसला सुना दिया.विशेष कोर्ट ने दोषी यशपाल गुप्ता को सश्रम पांच साल की कैद की सजा सुनाई.विशेष कोर्ट ने दोषी पर पच्चीस हजार का जुर्माना भी ठोका है. अपर जिला शासकीय अधिवक्ता फौजदारी हेमेंद्र गंगवार ने बताया कि थाना जीआरपी बरेली जक्शन में दबतोरी निवासी विकास चौहान ने रिपोर्ट दर्ज कराई थी.आरोप था कि विकास के पिता ओमेंद्र पाल सिंह दबतोरी गांव के राशन कोटेदार थे.दबतोरी गांव का यशपाल गुप्ता उसके कोटेदार पिता को धमकाकर दस हजार रूपये प्रतिमाह रंगदारी मांगता था.रंगदारी ना देने पर जान से मारने की धमकी देता था.यशपाल गुप्ता के उत्पीड़न से परेशान होकर कोटेदार ओमेंद्र सिंह ने इस्तीफा दे दिया था.29 जून 2019 को गांव वालो ने विकास की...