नई दिल्ली, अप्रैल 6 -- सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को केरल में कोझिकोड-वायनाड सुरंग निर्माण के लिए दी गई पर्यावरण मंजूरी को चुनौती देने वाली एक याचिका खारिज कर दी। अदालत ने कहा कि यह राज्य के लोगों के लिए जीवनरेखा साबित होगी। मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत और न्यायमूर्ति जॉयमाल्या बागची की पीठ ने केरल हाईकोर्ट के पिछले वर्ष के आदेश में हस्तक्षेप करने से इनकार कर दिया। हाईकोर्ट ने गैर सरकारी संगठन (एनजीओ) 'वायनाड प्रकृति संरक्षण समिति' की याचिका खारिज कर दी थी। एनजीओ ने अपनी याचिका में कोझिकोड और वायनाड जिलों को जोड़ने संबंधी 'ट्विन ट्यूब टनल कॉरिडोर' के निर्माण को चुनौती दी थी।पीठ ने एनजीओ को यह छूट दी कि यदि सुरंग निर्माण के दौरान पर्यावरण मंजूरी की शर्तों का कोई उल्लंघन मिले, तो वह राष्ट्रीय हरित अधिकरण (एनजीटी) से संपर्क कर सकता है। इसके बाद पी...