छपरा, मार्च 13 -- छपरा, एक संवाददाता। कोचिंग से लेकर नर्सिंग होम संचालकों को भी ट्रेड लाइसेंस लेना अनिवार्य होगा। अगर वे लाइसेंस नहीं ले रहे हैं तो उन्हें बैंक से लोन समेत अन्य सरकारी सुविधाएं नहीं मिलेंगी। शहर में आप चाहे किराना दुकान, कपड़ा दुकान, दवा दुकान, होटल, विवाह भवन, रेस्टोरेंट समेत किसी भी प्रकार का व्यवसाय कर रहे हैं तो आपको नगर निगम से ट्रेड लाइसेंस लेना होगा। जानकारी के मुताबिक अभी तक नगर निगम क्षेत्र में मात्र 9 लोगों ने ही ट्रेड लाइसेंस लिया है । हालांकि निगम की ओर से ट्रेड लाइसेंस लेने के लिए व्यवसायियों से आग्रह किया जा रहा है, लेकिन वे ट्रेड लाइसेंस लेने में रुचि नहीं दिखा रहे हैं। ट्रेड लाइसेंस लेने से वे नगर निगम क्षेत्र में निबंधित हो जाएंगे और उनको व्यवसाय भी करने में कोई परेशानी नहीं होगी। यहां तक कि इस लाइसेंस के ...