मथुरा, जनवरी 2 -- देश के विभिन्न हिस्सों में कोचिंग सेंटरों व शिक्षण संस्थानों में छात्रों के हो रहे उत्पीड़न और आत्म हत्या के मामले में सुप्रीम कोर्ट के निर्देश पर मुख्य सचिव बेसिक एवं माध्यमिक शिक्षा विभाग ने छात्र मानसिक स्वास्थ्य तथा कोचिंग सेन्टर विनियमों की निगरानी एवं कार्यान्वयन करने जिलाधिकारी की अध्यक्षता में समिति गठित कर कार्रवाई के आदेश जारी किए हैं। जिसके क्रियांवयन को जिलाधिकारी चंद्र प्रकाश सिंह की अध्यक्षता में शुक्रवाार को बैठक हुई। डीएम ने कहा कि सभी शैक्षिक संस्थानों एवं कोचिग संस्थानों में किसी भी प्रकार का बैच विभाजन, सार्वजनिक अपमान अथवा अत्यधिक शैक्षणिक लक्ष्य निर्धारण पूर्णतः प्रतिबन्धित होगा। सभी संस्थान यह सुनिश्चित करेंगे की छात्र जाति, लिंग, वर्ग, दिव्यंगता, यौन पहचान के आधार पर किसी भी प्रकार के भेदभाव का शिक...
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