कोचिंग संस्थानों के संचालन को कड़े किए गए नियम
बागपत, जून 27 -- लखनऊ के अलीगंज में कोचिंग सेंटर में हुए अग्निकांड के बाद सभी कोचिंग सेंटर्स, लाइब्रेरी संचालन के नियम, एनओसी लेने के नियम भी कड़ें कर दिए गए हैं। प्रशासन द्वारा लगातार कोचिंग सेंटर को सील करने की कार्यवाही की जा रही है और सभी को निर्देशित किया है कि जबतक सभी तरह की एनओसी हासिल न कर लें, सील नहीं खुलेगी। दरअसल, बागपत जनपद में 99 फीसदी कोचिंग सेंटर, लाइब्रेरी संचालन करने वालों के पास किसी तरह की विभागीय एनओसी ही नहीं है। यह पोल अब इनपर सीलिंग कार्यवाही के दौरान सामने आ रही हैं। आवासीय घरों, दुकानों, बेसमेंट, संकरे रास्तों में ये कोचिंग सेंटर, लाइब्रेरी संचालित हो रही थी। प्रशासन ने अब इन को सील करते हुए विभिन्न विभागों से एनओसी लेने के निर्देश दिए हैं。 यह भी पढ़ें- रजिस्टर्ड 33 कोचिंग सेंटर, सिर्फ 6 के पास ही फायर एनओसीये है...
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