मुजफ्फरपुर, मई 11 -- मुजफ्फरपुर, हिप्र। गायघाट थाना क्षेत्र के एक गांव में कोचिंग जा रही 17 वर्षीय छात्रा को अगवा कर ईंट-भठ्ठा में ले जाकर दुष्कर्म का प्रयास करने में इंद्रजीत राम को अदालत ने दोषी करार दिया गया है। घटना पछले वर्ष एक अक्टूबर की है। मामले की जांच के बाद पुलिस ने इंद्रजीत के विरुद्ध 31 जनवरी को चार्जशीट दाखिल किया था। चार्जशीट दाखिल किए जाने के सौवें में दिन ही सेशन-ट्रायल पूरा कर विशेष पॉक्सो कोर्ट संख्या-एक के न्यायाधीश धीरेंद्र मिश्र ने सोमवार को उसे दोषी ठहराया। 18 मई को उसे सजा सुनाई जाएगी। मामले में अभियोजन पक्ष की ओर से विशेष लोक अभियोजक (पॉक्सो) नरेंद्र कुमार ने कोर्ट के समक्ष साक्ष्यों को पेश किया।छात्रा की मां ने एक अक्टूबर, 2025 को गायघाट थाना में एफआईआर दर्ज कराई थी। इसमें कहा था कि आठ सितंबर की सुबह आठ बजे उसकी ...