कोकाटे की याचिका पर जल्द फैसला करे हाईकोर्ट
नई दिल्ली, अगस्त 4 -- सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार को बॉम्बे हाईकोर्ट से कहा कि वह महाराष्ट्र के पूर्व मंत्री माणिकराव कोकाटे की एक रिविजन याचिका पर छह महीने में फैसला करे। याचिका सरकारी हाउसिंग योजना से जुड़े धोखाधड़ी और जालसाजी मामले में दायर की गई थी। मुख्य न्यायाधीश सूर्य कांत और न्यायमूर्ति जॉयमाल्या बागची और न्यायमूर्ति वी. मोहना की पीठ ने इस मामले में कोकाटे की सजा पर लगी रोक बढ़ा दी। सुप्रीम कोर्ट ने पिछले साल 22 दिसंबर को सजा पर रोक लगा दी थी और साफ किया था कि उन्हें विधायक के तौर पर अयोग्य नहीं ठहराया जाएगा। मामला 1989-1992 का है और ईडब्ल्यूएस (आर्थिक रूप से कमज़ोर वर्ग) के लिए एक हाउसिंग स्कीम से जुड़ा है, जिसकी सालाना आय सीमा 30,000 रुपये थी। यह भी पढ़ें- Delhi News: पंचायत चुनाव लड़ने पर रोक मामले में फैसला सुरक्षित कोकाटे नासिक ...
Click here to read full article from source
इस लेख के रीप्रिंट को खरीदने या इस प्रकाशन का पूरा फ़ीड प्राप्त करने के लिए, कृपया
हमे संपर्क करें.