नई दिल्ली, अप्रैल 25 -- अगर आप छुट्टियां मनाने या किसी अन्य काम से मालदीव जाने की योजना बना रहे हैं, तो यह खबर आपके लिए बेहद जरूरी है। भारत के नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो (NCB) ने 23 अप्रैल को मालदीव जाने वाले भारतीय नागरिकों के लिए एक आधिकारिक एडवाइजरी यानी सलाह जारी की है। इस प्रेस रिलीज के जरिए एनसीबी ने भारतीयों को मालदीव के सख्त हो चुके एंटी-ड्रग कानूनों के बारे में आगाह किया है।यह एडवाइजरी क्यों जारी की गई है? कानून में सख्त बदलाव: मालदीव सरकार ने मार्च 2026 से अपने 'ड्रग्स एक्ट' (नशीले पदार्थों से जुड़े कानून) में बड़े संशोधन किए हैं। अब वहां ड्रग्स से जुड़े अपराधों के लिए सजा पहले से कहीं ज्यादा सख्त कर दी गई है। उम्रकैद और मौत की सजा: नए नियमों के मुताबिक, नशीले पदार्थों की तस्करी या पास में रखने पर आजीवन कारावास (उम्रकैद) हो सकती ...