वाराणसी, अप्रैल 15 -- वाराणसी। लूट के मामले में कॉस्मेटिक कारोबारी समेत दो कर्मचारियों को बुधवार को जमानत मिल गई। प्रभारी जिला जज देवकांत शुक्ला की कोर्ट ने यह आदेश दिया है। कोर्ट ने चौक के बेनियाबाग निवासी कॉस्मेटिक कारोबारी शोएब खान और काजीपुरा कलां दालमंडी निवासी कर्मचारी मो. अमन को 50-50 हजार रुपये की जमानत राशि और बंधपत्र जमा कराने के बाद जमानत दी है। बचाव पक्ष की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता अनुज यादव, नरेश यादव, कृष्णा यादव ईलू और संदीप यादव ने पक्ष रखा। सिगरा के सोनिया निवासी सिद्धार्थ कुमार गुप्ता ने चौक थाने में प्राथमिकी दर्ज कराई थी।
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