लखनऊ, जनवरी 31 -- अब एक बार आवंटन निरस्त होने पर व्यावसायिक और ग्रुप हाउसिंग श्रेणी की संपत्तियों की दोबारा बहाली किसी भी हाल में नहीं होगी। यह आदेश पूरे प्रदेश में एक समान रूप से लागू होगा। कास्टिंग गाइडलाइन के बाद इस संबंध में आदेश जारी किया गया है। नए कास्टिंग गाइडलाइन के आदेश के तहत ग्रुप हाउसिंग, स्कूल, कार्यालय, इंस्टीट्यूशन और अन्य सभी व्यावसायिक भूखंडों, भवनों, दुकानों का यदि एक बार आवंटन निरस्त हो गया, तो वह संपत्ति दोबारा उसी व्यक्ति को अलॉट नहीं की जाएगी। ऐसी संपत्तियों को दोबारा नीलामी के माध्यम से ही बेचा जाएगा। इससे पहले तक कई मामलों में निरस्तीकरण के बाद भी बहाली का रास्ता खुला रहता था, जिसे अब पूरी तरह बंद कर दिया गया है। ---- आवासीय संपत्तियों में आशिंक राहत हालांकि आवासीय संपत्तियों के मामलों में सरकार ने आंशिक राहत दी ह...
Click here to read full article from source
इस लेख के रीप्रिंट को खरीदने या इस प्रकाशन का पूरा फ़ीड प्राप्त करने के लिए, कृपया
हमे संपर्क करें.