प्रयागराज, अप्रैल 4 -- प्रयागराज, विधि संवाददाता। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने ट्रांसपोर्टरों और कॉमर्शियल वाहन स्वामियों को बड़ी राहत देते हुए वाहनों के फिटनेस सर्टिफिकेट के रिन्युवल प्रयागराज आरटीओ से ही मैनुअल तरीके से कराने की अनुमति दी है। इसके लिए उन्हें दूसरे जिले (मिर्जापुर) में जाने की बाध्यता नहीं होगी। कोर्ट ने स्पष्ट किया कि वाहन मालिक इस आदेश की वेबसाइट कॉपी दिखाकर अपना काम करा सकते हैं। यह आदेश न्यायमूर्ति अरिंदम सिन्हा एवं न्यायमूर्ति देवेंद्र सिंह प्रथम की खंडपीठ ने गुलाब सिंह व चार अन्य की याचिका पर सुनवाई करते हुए दिया है।मामला केंद्रीय मोटर वाहन नियम के उस संशोधन से जुड़ा है, जिसके तहत व्यावसायिक और भारी वाहनों का फिटनेस टेस्ट केवल ऑटोमेटेड टेस्टिंग स्टेशन से ही कराने का नियम बनाया गया है। इसी क्रम में केंद्र सरकार के अवर सचिव ...
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