प्रमुख संवाददाता, मार्च 27 -- कॉमर्शियल सिलेंडर के लिए जीएसटी अनिवार्य कर दिया गया है। नियम पहले से है लेकिन अब सख्ती शुरू हो गई है। इसके बाद से 19 किलोग्राम वाले सिलेंडर के लिए जो एजेंसियों पर सुबह से शाम तक कारोबारियों की कॉल आ रही थीं, न के बराबर रह गई हैं। वजह यह है कि ज्यादातर छोटे दुकानदारों ने जीएसटी पंजीकरण नहीं कराया। दूसरी ओर बड़े विक्रेता कॉमर्शियल सिलेंडर से बचने का रास्ता खोजने में लग गए हैं। वजह यह है कि सिलेंडर ज्यादा लिए और जीएसटी में उनके लिहाज से उत्पादन कम दिखाया तो फंस जाएंगे। लखनऊ में करीब 50 हजार पंजीकृत छोटे कारोबारी हैं जो खानपान से जुड़े ढाबे चलाते हैं या ठेले-खोमचों पर खाद्य पदार्थ बचे रहे हैं। इनमें से करीब 48 हजार ऐसे हैं जिनको एलपीजी गैस सिलेंडर की जरूरत होती है। अभी तक अपने घर के 14 किलोग्राम वाले सिलेंडरों स...
Click here to read full article from source
To read the full article or to get the complete feed from this publication, please
Contact Us.