नई दिल्ली, अप्रैल 22 -- दिल्ली हाई कोर्ट ने बुधवार को राजधानी में एलपीजी सिलेंडर की कमी और कालाबाजारी के आरोपों को लेकर दाखिल जनहित याचिका पर सुनवाई से इनकार कर दिया। अदालत ने स्पष्ट किया कि गैस सप्लाई जैसे मामलों में आदेश देना न्यायपालिका के दायरे में नहीं आता, यह कार्यपालिका का विषय है। दिल्ली हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश देवेंद्र कुमार उपाध्याय और जस्टिस तेदस कारिया की पीठ ने कहा कि अदालत ऐसे आदेश जारी नहीं कर सकती जो व्यवहारिक रूप से लागू ही न हो सकें। कोर्ट ने टिप्पणी की कि "अगर हम यह कहें कि अब कालाबाजारी या जमाखोरी नहीं होगी, तो क्या यह संभव है?" यह भी पढ़ें- अरविंद केजरीवाल ने ममता बनर्जी से की बात, कहा- वह लड़ रहीं सबसे मुश्किल लड़ाई'गरीबी खत्म करने' जैसा आदेश नहीं दे सकते मुख्य न्यायाधीश ने कहा कि इस तरह का निर्देश देना वैसा ही ...
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