जमशेदपुर, अगस्त 5 -- उद्योगपति कैरव गांधी अपहरण मामले में एडीजे-2 की अदालत में सोमवार को आरोपी उपेंद्र सिंह की जमानत अर्जी पर बचाव पक्ष ने बहस की। अधिवक्ता अखिलेश सिंह ने बताया कि अदालत ने जमानत अर्जी पर फैसला सुरक्षित रख लिया है। कैरव गांधी का 13 जनवरी को बिष्टूपुर से अपहरण कर लिया गया था। पुलिस ने उन्हें 26 जनवरी को हजारीबाग के पास हाईवे से बरामद किया था। पुलिस ने अदालत में 11 आरोपियों के खिलाफ आरोपपत्र दाखिल कर दिया है। कैरव गांधी का कोर्ट में बयान भी दर्ज कराया जा चुका है। जेल में आरोपियों का टीआई परेड भी कराया गया है। इस मामले में बिहार, कोलकाता और पंजाब से गिरफ्तार सभी आरोपी अभी जेल में हैं। मुख्य आरोपी पुलिस की पकड़ से बाहर है।

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