कैरव गांधी अपहरण मामले में आरोपियों की जमानत अर्जी खारिज
जमशेदपुर, जुलाई 6 -- चर्चित कैरव गांधी अपहरण कांड में आरोपियों को अदालत से लगातार झटका लग रहा है। शुक्रवार को जिला एवं सत्र न्यायालय के एडीजे-3 नीती कुमार की अदालत में आरोपी राजकुमार यादव और अर्जुन सिंह उर्फ आर्यन की जमानत याचिकाओं पर सुनवाई हुई। दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद अदालत ने दोनों आरोपियों की जमानत अर्जी खारिज कर दी। इससे पहले भी मामले में तीन अन्य आरोपियों की जमानत याचिकाएं अदालत द्वारा खारिज की जा चुकी हैं। लगातार जमानत अर्जी निरस्त होने से न्यायिक हिरासत में बंद अन्य आरोपियों की मुश्किलें भी बढ़ गई हैं। अभियोजन पक्ष ने सुनवाई के दौरान मामले की गंभीरता, उपलब्ध साक्ष्यों और जांच की प्रगति का हवाला देते हुए जमानत का विरोध किया, जिसे अदालत ने स्वीकार करते हुए दोनों आरोपियों को राहत देने से इनकार कर दिया। गौरतलब है कि कैरव ग...
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