जमशेदपुर, सितम्बर 5 -- कैरव गांधी अपहरण कांड के मुख्य आरोपी तेजिंद्र पाल सिंह उर्फ सुखविंदर सिंह लुधियाना की अग्रिम जमानत अर्जी गुरुवार को एडीजे-2 की अदालत से रद्द हो गई। पुलिस ने पूरक आरोप पत्र में तेजिंद्र पाल सिंह को फरार बताकर उसके बैंकॉक भाग जाने की आशंका जताई थी। उसका सहयोगी शाद आलम नालंदा भी अबतक फरार है। उसकी अग्रिम जमानत अर्जी झारखंड हाईकोर्ट से भी रद्द हो चुकी है। पूरक आरोपपत्र में पुलिस ने तेजिंद्र पाल, शाद आलम व एक आरोपी के माता-पिता समेत 19 को फरार बताया था। इधर, जिला न्यायालय से गुरुवार को तेजिंद्र पाल के सहयोगी अमरेंद्र सिंह की जमानत अर्जी भी रद्द हो गई। तेजिंद्र पाल सिंह और अमरेंद्र सिंह ने अपहरण से पूर्व एक साथ कैरव गांधी के घर समेत आवाजाही के आसपास की सड़कों की रेकी की थी। मालूम हो कि 13 जनवरी को बिहार और पंजाब के आरोपिय...