जमशेदपुर, जून 17 -- उद्योगपति कैरव गांधी के अपहरण में आरोपी बिहार के शेखपुरा निवासी राज करण ने सोमवार को मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी की अदालत में जमानत अर्जी दी है। अधिवक्ता विद्या सिंह के अनुसार, राज करण के खिलाफ केस में कोई साक्ष्य नहीं है। पुलिस ने बेवजह गिरफ्तार कर जेल भेज दिया। अधिवक्ता आरसी कर ने बताया कि सीजेएम की अदालत में पहले से कोलकाता से गिरफ्तार गुरुदीप शेर सिंह जबकि लुधियाना से गिरफ्तार अमरेंद्र सिंह की जमानत अर्जी लंबित है। मामले में पहले सीजेएम की अदालत से अर्जुन सिंह और गुड्डू सिंह की जमानत अर्जी रद्द हुई थी। एडीजे-3 की अदालत फरार आरोपी शाद आलम ने अदालत में अग्रिम जमानत अर्जी समेत जेल में बंद रमीज रजा और मोहन कुमार प्रसाद की जमानत अर्जी पर सुनवाई के लिए 17 जून निर्धारित है।बता यह भी पढ़ें- अभिषेक अपहरण कांड के आरोपियों की जम...