जमशेदपुर, अप्रैल 8 -- उद्योगपति कैरव गांधी के अपहरण मामले के तीन आरोपियों की जमानत अर्जी पर सुनवाई केस डायरी आने पर अपर सत्र न्यायाधीश की अदालत में होगी। शाद आलम ने अग्रिम जमानत अर्जी दी है, जबकि जेल में बंद अर्जुन सिंह और गुड्डू सिंह ने भी जिला एवं सत्र न्यायाधीश की अदालत में अर्जी दी है। तीनों अर्जियों को सुनवाई के लिए एडीजे की अदालत में भेजा गया है। बता दें कि बिष्टूपुर थाना क्षेत्र निवासी उद्योगपति के पुत्र कैरव गांधी का 13 जनवरी की दोपहर कदमा-सोनारी लिंक रोड से कार समेत अपहरण हुआ था। पुलिस ने 26 जनवरी को बरही हाइवे से उन्हें बरामद किया था। इसके बाद सीसीटीवी फुटेज और मोबाइल लोकेशन के आधार पर पुलिस ने बिहार के पटना, नवादा, औरंगाबाद, गया तथा कोलकाता समेत अन्य शहरों में छापेमारी कर दर्जन भर आरोपियों को गिरफ्तार कर जेल भेजा है। पुलिस ने अ...