कैरव गांधी अपहरण: आरोपी ने दी डिस्चार्ज अर्जी, नहीं हुआ आरोप गठन
जमशेदपुर, अगस्त 15 -- उद्योगपति कैरव गांधी के अपहरण और फिरौती मामले में गुरुवार को एडीजे-2 की अदालत में पटना से गिरफ्तार आरोपी मोहन प्रसाद ने डिस्चार्ज अर्जी दाखिल की। इसके कारण अदालत में आरोप गठन की कार्रवाई नहीं हो सकी। डिस्चार्ज अर्जी पर सुनवाई के लिए अदालत ने 14 सितंबर की तारीख निर्धारित की है। अपहरण मामले में अब तक किसी आरोपी को अदालत से जमानत नहीं मिली है। मालूम हो कि 13 जनवरी को बिष्टूपुर निवासी उद्योगपति कैरव गांधी का अपराधियों ने अपहरण कर लिया था। पुलिस की एसटीएफ टीम ने उन्हें 26 जनवरी को हजारीबाग के बरही हाइवे से बरामद किया था। इसके बाद पुलिस ने मोबाइल कॉल और डिजिटल लेनदेन के आधार पर बिहार, पंजाब और कोलकाता से 11 आरोपियों को गिरफ्तार कर जेल भेजा था। पुलिस ने जेल में बंद आरोपियों के खिलाफ अदालत में आरोप पत्र दाखिल कर दिया है। जेल...
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