जमशेदपुर, अगस्त 23 -- जमशेदपुर। उद्योगपति कैरव गांधी के अपहरण केस में आरोपी लुधियाना से गिरफ्तार मनप्रीत सिंह सिखौन की जमानत अर्जी पर 31 अगस्त को एडीजे-2 की अदालत से सुनवाई होगी। बचाव पक्ष के अधिवक्ता योगराज श्रीवास्तव ने यह जानकारी दी। उन्होंने बताया कि, जमानत अर्जी पर अदालत में दोनों पक्ष की बहस हो चुकी है। मालूम हो कि 13 जनवरी को बिष्टूपुर निवासी उद्योगपति कैरव गांधी का अपराधियों ने अपहरण कर लिया था। पुलिस की एसटीएफ टीम ने उन्हें 26 जनवरी को हजारीबाग के बरही हाइवे से बरामद किया था।

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