जमशेदपुर, अगस्त 24 -- जमशेदपुर। उद्योगपति कैरव गांधी के अपहरण मामले में लुधियाना से गिरफ्तार आरोपी मनप्रीत सिंह सिखौन की जमानत अर्जी पर 31 अगस्त को एडीजे-2 की अदालत में सुनवाई होगी। बचाव पक्ष के अधिवक्ता योगराज श्रीवास्तव ने यह जानकारी दी। उन्होंने बताया कि जमानत अर्जी पर दोनों पक्षों की बहस अदालत में हो चुकी है। गौरतलब है कि 13 जनवरी को बिष्टूपुर निवासी उद्योगपति कैरव गांधी का अपराधियों ने अपहरण कर लिया था। पुलिस की एसटीएफ टीम ने उन्हें 26 जनवरी को हजारीबाग के बरही हाईवे से बरामद किया था। इस मामले में पुलिस ने बिहार, पंजाब और कोलकाता से 11 आरोपियों को गिरफ्तार कर जेल भेजा है तथा अदालत में आरोपपत्र भी दायर कर दिया है। यह भी पढ़ें- कैरव अपहरण केस में आरोपी की जमानत पर 31 को होगी सुनवाई

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