कैब से सफर में मनमानी पर लगेगी लगाम, किराये पर भी नजर
लखनऊ, अगस्त 21 -- कैब ड्राइवरों के हित के लिए 5 लाख रुपये का स्वास्थ्य बीमा, 10 लाख रुपये का टर्म इंश्योरेंस प्रदेश में एग्रीगेटर नीति 2026 लागू होने से यात्रियों की सुरक्षा से लेकर ड्राइवरों के हित तक तय हुए नए मानक यह भी पढ़ें- यूपी में ओला, उबर और डिलीवरी सेवाओं के लिए बदल गए नियम, योगी सरकार ने लागू की नई नियमावलीयात्रियों की सुविधा और समय की बचत ऐप आधारित यात्री परिवहन के साथ डिलीवरी और लॉजिस्टिक नेटवर्क भी इसके दायरे में आएंगे यह भी पढ़ें- परिवहन विभाग ने शुरू किया एग्रीगेटर पॉलिसी का पोर्टल लखनऊ, विशेष संवाददाता प्रदेश सरकार ने परिवहन और डिलीवरी सेवाओं को सुरक्षित, व्यवस्थित और जवाबदेह बनाने के लिए उत्तर प्रदेश मोटरयान (समूहक एवं वितरण सेवा प्रदाता) नियमावली 2026 को लागू की है। इसके तहत हर यात्री के लिए बीमा, ड्राइवरों को स्वास्थ्य...
Click here to read full article from source
To read the full article or to get the complete feed from this publication, please
Contact Us.