लखनऊ, मार्च 10 -- लखनऊ, प्रमुख संवाददाता। उपभोक्ताओं के अधिकारों की बेहतर सुरक्षा और उन्हें सस्ता तथा त्वरित न्याय उपलब्ध कराने के उद्देश्य से राज्य सरकार ने ''उपभोक्ता संरक्षण परिषद'' से संबंधित नियमों में संशोधन को मंजूरी दे दी है। इसके तहत "उत्तर प्रदेश राज्य उपभोक्ता संरक्षण परिषद एवं जिला उपभोक्ता संरक्षण परिषद (प्रथम संशोधन) नियमावली, 2026" लागू किए जाने की प्रक्रिया शुरू की गई है।दरअसल, उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम-2019 के तहत राज्य और जिला स्तर पर उपभोक्ता संरक्षण परिषद के गठन का प्रावधान है। इसी के अनुरूप यूपी में वर्ष 2021 में नियमावली बनाई गई थी, लेकिन व्यवहारिक कठिनाइयों के कारण परिषदों का गठन और संचालन प्रभावी ढंग से नहीं हो पा रहा था। इन्हीं समस्याओं को दूर करने के लिए राज्य सरकार ने नियमावली में कुछ जरूरी बदलाव करने का निर्णय ल...