लखनऊ, मई 4 -- लखनऊ, विशेष संवाददाता। पारेषण परियोजनाओं में लगने वाले टावर के लिए इस्तेमाल जमीन के लिए किसानों या भूस्वामियों को 33 प्रतिशत तक ज्यादा मुआवजा मिलेगा। योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में सोमवार को हुई कैबिनेट बैठक में इसकी मंजूरी दे दी गई है।मौजूदा समय में पारेषण परियोजनाओं के लिए टावर बेस क्षेत्र के लिए तो किसानों या भूस्वामियों को क्षतिपूर्ति दी जाती है। हालांकि, भूमि की वह पट्टी, जिस पर टावर या तार होते हैं (राइट ऑफ वे यानी आरओडब्ल्यू) उसके लिए मुआवजे का कोई प्रावधान नहीं था। कैबिनेट ने सोमवार को 765, 400, 220 और 132 केवी की पारेषण लाइनों में लगाए जाने वाले विभिन्न टावरों बेस के नीचे 200 प्रतिशत क्षेत्रफल (चारों तरफ एक मीटर अतिरिक्त के अनुसार) व राइट ऑफ वे के कॉरिडोर के मुआवजे पर विचार किया करते हुए उसे मंजूरी दे दी। यह भी पढ़...
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