रांची, जुलाई 10 -- रांची, विशेष संवाददाता। नामकुम अंचल में जमीन की खरीद-बिक्री, म्यूटेशन में कथित गड़बड़ी और राजस्व अभिलेखों के गायब होने के मामले में झारखंड हाईकोर्ट ने राज्य सरकार के रवैये पर कड़ी नाराजगी जताई है। शुक्रवार को जस्टिस राजेश शंकर की अदालत ने एंटी करप्शन ब्यूरो (एसीबी) को प्रारंभिक जांच (पीई) दर्ज करने की अनुमति नहीं मिलने को गंभीर मानते हुए कैबिनेट सचिव को एक सप्ताह के भीतर अनुमति देने का निर्देश दिया है। अदालत ने स्पष्ट कहा कि यदि तय समय में अनुमति नहीं दी गई तो कोर्ट इसे गंभीरता से लेगा। अदालत ने कैबिनेट सचिव को मामले में शपथ पत्र दाखिल करने का भी निर्देश दिया है। मामले की अगली सुनवाई 17 जुलाई को होगी। यह भी पढ़ें- 2015 का केस, 2026 तक बयान हो रहे, इस स्पीड पर घोंघा सवाल उठा दे; SC में भड़के जजराजस्व अभिलेखों की स्थिति स...