कैबिनेट मंत्री के पत्र से अपराध के आवश्यक तत्व साबित नहीं, हाईकोर्ट ने खारिज की मुकदमा दर्ज कराने की याचिका
प्रयागराज, सितम्बर 3 -- Allahabad Highcourt: इलाहाबाद हाईकोर्ट ने कैबिनेट मंत्री सुरेश कुमार खन्ना के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर जांच कराने की मांग वाली आपराधिक पुनरीक्षण याचिका खारिज कर दी। कोर्ट ने कहा कि मंत्री की ओर से लिखा गया 16 जुलाई 2024 का पत्र महज एक प्रार्थना पत्र को संबंधित विभाग को कानून के अनुसार कार्रवाई के लिए अग्रसारित करने वाला था। इसमें जांच में हस्तक्षेप या उसे बाधित करने का कोई सकारात्मक अथवा अवैध निर्देश नहीं था। यह आदेश न्यायमूर्ति विक्रम डी. चौहान ने सनातन धर्म रक्षापीठ एवं अन्य की याचिका पर सुनवाई करते हुए को दिया। पुनरीक्षण में 6 जून 2025 के उस आदेश को चुनौती दी गई थी, जिसमें मथुरा की अदालत ने भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता की धारा 175(3) के तहत एफआईआर दर्ज करने की मांग वाली अर्जी क्षेत्राधिकार के आधार पर खारिज कर दी थी।...
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