लखनऊ, सितम्बर 15 -- राज्य सरकार ने यूपी में किराए पर स्थान लेने वालों को बड़ी राहत दी है। दस वर्ष तक की अवधि के लिए किराएदारी पंजीकृत पट्टा पर लगने वाले स्टांप शुल्क में भारी छूट दी गई है। दो लाख रुपये तक की सालाना किराए पर 1,000 रुपये, छह लाख तक 3,000 और 10 लाख तक 4,500 रुपये वार्षिक शुल्क लिया जाएगा।। यह भी पढ़ें- यूपी में पीआरडी जवानों का मानदेय बढ़ा, योगी कैबिनेट की मीटिंग में 23 अहम फैसलेमुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में मंगलवार को हुई कैबिनेट की बैठक में यह फैसला हुआ। राज्य सरकार के इस फैसले से मकान, दुकान या गोदाम किराये पर लेने-देने वालों को बड़ी राहत मिलेगी। स्टांप तथा न्यायालय शुल्क एवं पंजीयन मंत्री रवींद्र जायसवाल ने बताया कि अभी किसी व्यक्ति द्वारा मकान, दुकान या गोदाम किराये ...