कैनाल कर्मचारी को पाक्सो और एससीएसटी एक्ट में कैद
बरेली, सितम्बर 20 -- दलित महिलाकर्मी की मानसिक मंदित नाबालिग बेटी से सरेशाम छेड़छाड़ कर जातिसूचक गालियां देने के मामले में विशेष जज पॉक्सो एक्ट तृतीय नम्रता अग्रवाल की विशेष कोर्ट ने फैसला सुना दिया। विशेष कोर्ट ने दोषी कैनाल कर्मी रोहित शर्मा को सश्रम पांच साल की कैद की सजा सुनाई। कोर्ट ने दोषी पर 25 हजार रुपये का जुर्माना लगाया और जुर्माने की आधी राशि पीड़िता को देने का आदेश दिया है। विशेष लोक अभियोजक सुभव मिश्रा ने बताया कि कोतवाली में कैनाल विभाग की दलित महिला कर्मचारी ने रिपोर्ट दर्ज कराई थी। 12 फरवरी 2020 की शाम साढ़े सात बजे वह कैनाल कालोनी से बेटी के साथ सर्किट हाउस चौराहे पर सामान खरीदने आई थी। यह भी पढ़ें- नाबालिग से दुष्कर्म मामले में दोषी को 10 वर्ष की सुनाई गई सजा सरकारी क्वार्टर में उसकी वृद्ध बीमार सास और मानसिक मंदित नाबाल...
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