विधि संवाददाता, सितम्बर 22 -- शंभू शरण, पटना। बिहार की जेलों में बंद कैदियों की सजा में छूट पर कथित धांधली और प्रशासन के सुस्त रवैये को लेकर पटना हाईकोर्ट ने राज्य सरकार को कड़ी फटकार लगाई है। जेल प्रशासन व्यवस्था और मनमाने रवैये पर अदालत ने गहरी नाराजगी जाहिर की। सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर स्वतः संज्ञान लेते हुए हाईकोर्ट के जस्टिस विवेक चौधरी और जस्टिस चंद्र शेखर झा की खंडपीठ ने कहा कि कैदियों की सजा में मिलने वाली छूट पर एकाधिकार या तानाशाही नहीं चला सकते। ​जेलों में बंद कैदियों की सजा छूट में धांधली, पारदर्शिता की कमी और नौकरशाही की लेट-लतीफी को उजागर करते हुए अदालत ने सख्त निर्देश जारी किए हैं। अदालत ने पाया कि कैदियों को यह पता ही नहीं चलता कि उनकी कितनी सजा माफ हुई या काटी गई। हाईकोर्ट ने सख्त निर्देश दिया है कि हर कैदी को उसकी 'हिस्ट...