कैंट बोर्ड की दुकानों के आवंटन के लिए नए नियमों का मसौदा जारी
मेरठ, जून 24 -- मेरठ, मुख्य संवाददाता रक्षा मंत्रालय से जारी आदेश के तहत कैंट बोर्ड ने छावनी क्षेत्र के सार्वजनिक बाजारों में स्थित दुकानों के आरक्षण एवं आवंटन को लेकर नए नियमों का मसौदा जारी किया है। सीईओ जाकिर हुसैन की ओर से जारी मसौदे में कुल दुकानों में से 25% दुकानें विशिष्ट वर्गों के लिए आरक्षित होंगी, जिसमें युद्ध-विधवाएं या ड्यूटी के दौरान शहीद हुए रक्षा कर्मियों की विधवाएं(वीर नारियां), दिव्यांग सैनिक, पूर्व सैनिक, पूर्व सैनिकों की विधवाएं शामिल होंगी। शेष 75 प्रतिशत दुकानों में एससी, एसटी, ओबीसी-गैर-क्रीमी लेयर और दिव्यांगजनों के लिए आरक्षण का प्रावधान रखा गया है।सीईओ की ओर से जारी सार्वजनिक सूचना में बताया गया है कि रक्षा मंत्रालय ने गत 10 जून 2026 को कैंट बोर्ड द्वारा सार्वजनिक बाजारों में दुकानों के आरक्षण संबंधी प्रारूप नि...
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