बिजनौर, दिसम्बर 9 -- पांच साल पहले धामपुर थाना क्षेत्र में पैसों के विवाद में केहर सिंह की हत्या के मामले में अपर जिला जज राम अवतार यादव ने दो सगे भाइयों सहित छह लोगों को दोषी पाकर उम्रकैद की सजा सुनाई है। अदालत ने सभी दोषियों पर साढ़े तीन लाख 54 हजार रुपए का जुर्माना लगाया। लोक अभियोजक जितेंद्र पाल सिंह राजपूत ने बताया कि धामपुर क्षेत्र के ग्राम पांडली मांडू के मृतक केहर सिंह की पुत्री सीमा कुमारी ने धामपुर थाने में रिपोर्ट दर्ज कराई थी। जिसमें उसने बताया था कि 28 जुलाई 2020 की शाम को वह अपने पिता केहर सिंह के साथ घर में मौजूद थी। तभी उसके घर के दरवाजे पर किसी ने पत्थर मारे। जब सीमा के पिता केहर सिंह ने दरवाजा खोलकर देखा, तो उसके पड़ोसी सुनील कुमार उर्फ रामू, गोलू उर्फ ऋतिक, सुलभ कुमार उर्फ रानू, बंटी उर्फ नरेंद्र व विपिन एवं रूपेंद्र उर्...
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