केस डायरी प्रस्तुत नहीं करने पर लगाया जुर्माना
जहानाबाद, मई 29 -- अरवल, निज प्रतिनिधि। अनुसंधान पदाधिकारी को समय पर केस डायरी न्यायालय में प्रस्तुत नहीं करने के कारण प्रत्येक दिन 5000 रुपए की राशि का जुर्माना लगाया गया। अधिवक्ता सुरेश यादव ने बताया कि शहर तेलपा थाना कांड संख्या 11/26 के अभियुक्त नीरज कुमार ने अग्रिम जमानत वाद संख्या 492/ 2026 दाखिल किया था, जिसमें केस डायरी की मांग की गई थी। केस डायरी मांगने के पश्चात कई तारीख बीत जाने के बाद भी अनुसंधानकर्ता द्वारा केस डायरी न्यायालय में प्रस्तुत नहीं किया गया। इसके पश्चात जिला एवं अपर सत्र न्यायाधीश प्रथम अरवल के प्रभारी न्यायाधीश मनीष कुमार पांडे की अदालत ने अनुसंधान पदाधिकारी को प्रत्येक दिन 5000 रुपए अर्थदंड की राशि लगाते हुए 30 मई को तिथि निश्चित करते हुए डायरी की मांग की। यह भी पढ़ें- केस डायरी प्रस्तुत नहीं करने पर लगाया जुर्म...
Click here to read full article from source
इस लेख के रीप्रिंट को खरीदने या इस प्रकाशन का पूरा फ़ीड प्राप्त करने के लिए, कृपया
हमे संपर्क करें.