मुजफ्फरपुर, अप्रैल 29 -- मुजफ्फरपुर, हिन्दुस्तान प्रतिनिधि। चार लाख 73 हजार 362 रुपये गबन के आरोपित चकना डाकघर के निलंबित शाखा डाकपाल परमानंद सिंह के मामले में केस डायरी पेश नहीं करने पर सरैया थानाध्यक्ष पर एक हजार रुपये हर्जाना लगा है। यह हर्जाना जिला एवं सत्र न्यायाधीश-14 के न्यायाधीश डॉ.किशोर कुणाल के कोर्ट ने लगाया है। आरोपित परमानंद सिंह की अग्रिम जमानत अर्जी पर कोर्ट में सुनवाई चल रही है। अद्यतन केस डायरी पेश नहीं करने के कारण सुनवाई पूरी नहीं हो पा रही है।कोर्ट ने एसएसपी को थानाध्यक्ष के विरुद्ध उचित विभागीय कार्रवाई का भी निर्देश दिया है। आदेश की प्रति डीआईजी, एसएसपी व थानाध्यक्ष सरैया को हस्तगत कराने का निर्देश दिया गया है। यह भी पढ़ें- पारा थाने में तैनात रहे इंस्पेक्टर पर दो हजार रुपये का जुर्मना इसके साथ ही कोर्ट ने मंगलवार को...
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