केस चलने तक बुलडोजर ऐक्शन नहीं होगा, जौहर यूनिवर्सिटी के ध्वस्तीकरण पर रोक बरकरार
रामपुर, अगस्त 3 -- Rampur News: रामपुर स्थित जौहर यूनिवर्सिटी के 38 भवनों के ध्वस्तीकरण मामले में सोमवार को हुई सुनवाई के दौरान मुरादाबाद कमिश्नर कोर्ट ने रोक को बरकरार रखा है। कोर्ट के इस फैसले से आजम खान समर्थकों को बड़ी राहत मिली है। कोर्ट ने साफ कहा कि जब तक इस मामले का केस चलेगा ध्वस्तीकरण नहीं होगा। 30 अगस्त को कोर्ट जौहर यूनिवर्सिटी मामले की अगली सुनवाई करेगा। मामले के अनुसार, रामपुर विकास प्राधिकरण (आरडीए) के क्षेत्रीय अवर अभियंता ने 28 जून को वाद दर्ज कराते हुए मोहम्मद अली जौहर ट्रस्ट के सचिव और जौहर विश्वविद्यालय के रजिस्ट्रार को नोटिस जारी किया था। इसके तहत आठ जुलाई तक संबंधित 38 भवनों के स्वीकृत नक्शे आदि दाखिल करने का आदेश दिया गया था। विश्वविद्यालय प्रबंधन द्वारा प्रस्तुत जवाब के बाद आरडीए ने 15 जुलाई को व्यक्तिगत सुनवाई का ...
Click here to read full article from source
इस लेख के रीप्रिंट को खरीदने या इस प्रकाशन का पूरा फ़ीड प्राप्त करने के लिए, कृपया
हमे संपर्क करें.