कानपुर, मार्च 18 -- केस्को प्रबंध निदेशक के खिलाफ उपभोक्ता आयोग लखनऊ में वाद दर्ज हुआ है। बिजली चोरी का झूठा मुकदमा दर्ज कराने के मामले में बैंक के रिटायर सहायक मैनेजर ने केस्को से एक करोड़ पच्चीस लाख पचास हजार रुपये क्षतिपूर्ति मांगी है। आयोग ने केस्को को नोटिस भेजकर जवाब दाखिल करने को कहा है। अगली सुनवाई 11 मई को होगी। उत्पीड़न से परेशान होकर सहायक मैनेजर ने स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति ली है। मुकदमे में भी वह बरी हो गए हैं। वेतन-भत्तों के नुकसान की भरपाई, मानसिक और शारीरिक क्षतिपूर्ति को मांगी है। सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया पांडु नगर में सहायक मैनेजर रहे गोविंद नगर निवासी मनोज शर्मा ने दाखिल वाद में कहा कि वह पहले फेथफुलगंज स्थित मकान में रहते थे। मकान छोड़ने पर उन्होंने बिजली का मीटर कटवाया और पीडी फाइनल बिल के 495 रुपये जमा कर दिए। केस्को के अ...
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