नई दिल्ली, सितम्बर 29 -- पश्चिम बंगाल में मतदाता सूची से नाम हटाए जाने के खिलाफ दायर अपीलों के मामले में सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई जल्द करने से इनकार कर दिया है। मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत की अध्यक्षता वाली तीन जजों की पीठ ने नंदीग्राम और रेजीनगर विधानसभा सीटों पर 6 अक्टूबर को होने वाले उपचुनाव का हवाला देते हुए तत्काल सुनवाई की मांग को स्वीकार नहीं किया। पीठ में मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत के अलावा जस्टिस जॉयमाल्या बागची और जस्टिस वी. मोहना शामिल हैं।6 अक्टूबर के उपचुनाव का दिया गया हवाला याचिकाकर्ता के वकील ने अदालत से मामले की सुनवाई जल्द करने का आग्रह किया था। उन्होंने बताया कि मामले की सुनवाई पहले 29 सितंबर के लिए सूचीबद्ध थी, लेकिन अब कॉज लिस्ट में इसे 5 अक्टूबर को सुनवाई के लिए दिखाया जा रहा है। वकील ने दलील दी कि नंदीग्राम और रेजीनगर म...