बाराबंकी, जून 10 -- बाराबंकी। अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट कोर्ट नंबर 17 ने मिट्टी के तेल की कालाबाजारी करने के मामले में अपना फैसला सुनाया। कोर्ट ने अभियुक्त को तीन वर्ष का कारावास व दो हजार रुपए के अर्थदण्ड से दंडित किया। थाना बड्डपुर पर 18 साल पहले तत्कालीन पूर्ति निरीक्षक ने सरकारी वितरण प्रणाली के तहत 400 लीटर केरोसिन का गबन करने की सूचना दी। तहरीर मिलने पर पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर लिया था। तत्कालीन विवेचक ने विवेचना पूरी होने के बाद आरोप पत्र अदालत पर दाखिल कर दिए थे। अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट ने दोनों पक्षों के अधिवक्ताओं की बहस सुनने के बाद अपना फैसला सुनाया। यह भी पढ़ें- नाबालिग से छेड़छाड़ के अभियुक्त को तीन साल की सजा कोर्ट ने अभियुक्त अरविंद कुमार को दोषी करार देते हुए तीन वर्ष का सजा व दो हजार रुपए के अर्थदण्ड से दंडित किया।...