नई दिल्ली, मार्च 12 -- केरल हाईकोर्ट ने गुरुवार को रेलवे बोर्ड को फटकार लगाई। अदालत ने बोर्ड को कई महीनों का समय दिया लेकिन बोर्ड ने अभी तक इस सवाल का जवाब नहीं दिया कि तत्काल टिकट बुकिंग के लिए आधार प्रमाणीकरण अनिवार्य है या नहीं। मुख्य न्यायाधीश सौमेन सेन और न्यायमूर्ति श्याम कुमार वी. एम. की पीठ ने बोर्ड के वकील द्वारा इस मुद्दे पर जवाब देने के लिए तीन सप्ताह का और समय मांगे जाने पर अपनी नाराजगी जताई। पीठ ने कहा कि इतने सरल मुद्दे पर आप इतना समय ले रहे हैं। कई महीनों का समय दिए जाने के बावजूद आपने कोई जवाब नहीं दिया है। यदि आप जवाब देने में असमर्थ हैं, तो हम इस मुद्दे पर फैसला कर सकते हैं। अदालत ने मामले को तीन सप्ताह के लिए स्थगित कर दिया और यह स्पष्ट किया कि बोर्ड को उस अवधि के भीतर अपना जवाब दाखिल करना होगा। पीठ की ये टिप्पणियां और ...
Click here to read full article from source
इस लेख के रीप्रिंट को खरीदने या इस प्रकाशन का पूरा फ़ीड प्राप्त करने के लिए, कृपया
हमे संपर्क करें.