नई दिल्ली, मार्च 10 -- केरल हाईकोर्ट ने मंगलवार को अभिनेता दिलीप और नौ अन्य लोगों से राज्य सरकार द्वारा दायर अपील पर जवाब मांगा। अपील में 2017 के अभिनेत्री यौन उत्पीड़न मामले में निचली अदालत के फैसले को चुनौती दी गई है। हाईकोर्ट ने सुनवाई के लिए अपील स्वीकार की, जिसमें राज्य ने दिलीप और तीन अन्य लोगों को मामले में बरी किए जाने को चुनौती दी है और अभिनेत्री के साथ यौन उत्पीड़न के मामले में 20 साल के कठोर कारावास की सजा पाए छह लोगों की सजा को बढ़ाने का भी अनुरोध किया है। मामले से जुड़े एक सरकारी वकील ने बताया कि न्यायमूर्ति ए. के. जयशंकरन नाम्बियार और न्यायमूर्ति जोबिन सेबेस्टियन की पीठ ने मामले में दोषी ठहराए गए छह व्यक्तियों और निचली अदालत द्वारा बरी किए गए चार व्यक्तियों को नोटिस जारी किया है।
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