नई दिल्ली, अक्टूबर 27 -- सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार को केरल के पत्रकार सिद्दीक कप्पन की उस अर्जी पर सुनवाई दो नवंबर तक के लिए टाल दी। अर्जी में उन्होंने अपना पासपोर्ट वापस करने की मांग की थी। हाथरस साजिश मामले में जमानत शर्तों के तहत उनका पासपोर्ट जमा कराया गया था। न्यायमूर्ति पी.एस. नरसिम्हा और न्यायमूर्ति आलोक अराधे की पीठ ने सुनवाई तब स्थगित कर दी, जब उत्तर प्रदेश की स्टैंडिंग काउंसिल रुचिरा गोयल ने बताया कि उन्हें यह अर्जी आज सुबह ही मिली है और उन्हें इस पर निर्देश लेने की जरूरत है। पीठ ने इस बात को मान लिया और कहा कि अब इस मामले पर दो नवंबर को सुनवाई होगी। यह भी पढ़ें- ज्ञानेश कुमार के खिलाफ सुनवाई टली, सुप्रीम कोर्ट ने दिया 10 दिन का समय; फिर जारी किया नोटिस सिद्दीक कप्पन को 6 अक्तूबर 2020 को उत्तर प्रदेश के हाथरस से गिरफ्तार किया गया...