नई दिल्ली, मई 19 -- सुप्रीम कोर्ट ने रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड (आरआईएल) और उसकी साझेदार कंपनियों की अपीलों पर मंगलवार को अंतिम सुनवाई शुरू की। अपील में कृष्णा-गोदावरी (केजी) बेसिन गैस विवाद में आए मध्यस्थता निर्णय को निरस्त करने के दिल्ली हाईकोर्ट के फैसले को चुनौती दी गई है। आरआईएल के साथ बीपी एक्सप्लोरेशन (अल्फा) लिमिटेड और निको (एनईसीओ) लिमिटेड ने हाईकोर्ट के 14 फरवरी, 2025 के आदेश को चुनौती दी हुई है। इससे पहले हाईकोर्ट की एकल पीठ ने 2023 में इन कंपनियों के पक्ष में मध्यस्थता निर्णय को बरकरार रखा था। मामले की सुनवाई मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत की अध्यक्षता वाली पीठ कर रही है, जिसमें न्यायमूर्ति जॉयमाल्या बागची और न्यायमूर्ति विपुल एम. पंचोली भी शामिल हैं। यह भी पढ़ें- सभी न्यायाधिकरण प्रमुखों, सदस्यों का कार्यकाल बढ़ा आरआईएल की ओर से प...