केजी बेसिन मामले की सुनवाई रोकने से सुप्रीम कोर्ट का इनकार
नई दिल्ली, मई 20 -- रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड (आरआईएल) और दो विदेशी कंपनियों ने बुधवार को सुप्रीम कोर्ट को अवगत कराया कि वे कृष्णा-गोदावरी (केजी) नदी घाटी गैस विवाद में मध्यस्थता के लिए केंद्र सरकार को पत्र लिखेंगी, तब तक सुनवाई रोक दें। इस पर अदालत ने सुनवाई रोकने से इनकार कर दिया। यह मामला मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत और न्यायमूर्ति जॉयमाल्या बागची तथा न्यायमूर्ति विपुल एम. पंचोली की पीठ के समक्ष रखा गया। कंपनियों की ओर से पेश वकील ने शीर्ष अदालत को बताया कि सभी याचिकाकर्ता आज केंद्र सरकार को मध्यस्थता के लिए पत्र लिखेंगे। हम निवेदन कर रहे हैं कि पहले मध्यस्थता का प्रयास किया जाए। यह भी पढ़ें- केजी बेसिन मामले में सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई शुरू वकील ने पीठ से अनुरोध किया कि मध्यस्थता का परिणाम आने तक मामले की सुनवाई रोक दी जाए। हालांकि, के...
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