मुरादाबाद, फरवरी 26 -- केजीके कॉलेज के शिक्षक श्रीपाल सिंह को पीटने के मामले में विशेष न्यायाधीश (एससी-एसटी) सुरेंद्र कुमार की अदालत ने पिता पुत्र समेत तीन को दोषियों को तीन-तीन साल कारावास की सज़ा सुनाते हुए उन पर 14-14 हजार रुपये का जुर्माना लगाया है। थाना मझोला के प्रेम नगर गली नंबर चार निवासी श्रीपाल सिंह ने 29 अप्रैल 2011 को सिविल लाइंस थाने में रिपोर्ट दर्ज कराई थी, जिसमें बताया था कि वह केजीके कॉलेज में सहायक अध्यापक पद पर कार्यरत हैं। पड़ोसी हरपाल सिंह ने उनसे व अन्य लोगों से साढ़े 17 लाख रुपये की धोखाधड़ी की थी। रुपये वापस मांगने पर हरपाल सिंह और उसके बेटे रविंद्र उर्फ रवि ने पीड़ित को धमकी दी थी और मारपीट की थी। इस मामले में रिपोर्ट भी दर्ज की थी। 21 अप्रैल 2011 को आरोपी हरपाल जमानत करने के बाद अपने घर लौट रह था जबकि पीड़ित भी अ...