नई दिल्ली, अप्रैल 24 -- दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री और आम आदमी पार्टी (आप) के मुखिया अरविंद केजरीवाल की कानूनी मुश्किलें कम नहीं हो रही हैं। एक तरफ जहां कथित शराब घोटाले से जुड़े केस में जस्टिस स्वर्ण कांता शर्मा की अदालत ने रिक्यूजल याचिका खारिज कर दी तो अब इस अदालत में जिरह करते हुए वीडियो शेयर करने पर केजरीवाल पर कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट का आरोप लग गया है। दिल्ली हाई कोर्ट ने गुरुवार को एक जनहित याचिका पर सुनवाई करते हुए अरविंद केजरीवाल, आप के कई नेताओं, कांग्रेस नेता दिग्विजय सिंह और वरिष्ठ पत्रकार रवीश कुमार को नोटिस जारी करके उनसे जवाब मांगा है। अदालत ने सोशल मीडिया प्लैटफॉर्म्स को वीडियो डिलीट करने को भी कहा है। आइए यहां समझते हैं कि कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट क्या होता है और यदि कोई व्यक्ति इसका दोषी पाया जाए तो कितनी सजा हो सकती है।क्या है कंट...