नई दिल्ली, मार्च 21 -- नई दिल्ली। विशेष संवाददाता सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र, सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को जेलों में कैदियों की भीड़ को कम करने के लिए उठाए गए या जा रहे कदमों की विस्तृत जानकारी देने को कहा है। शीर्ष अदालत ने देश के सभी जेलों में कैदियों को रखने की कुल क्षमता और मौजूदा समय में बंद कैदियों संख्या बताने का भी आदेश दिया है।जस्टिस विक्रम नाथ और संदीप मेहता की पीठ ने इस बारे में केंद्र, सभी राज्य सरकारों और केंद्र शासित प्रदेशों से हलफनामा दाखिल करने का आदेश दिया है। पीठ ने यह आदेश देश भर की जेलों में क्षमता से अधिक कैदी रखने और मूलभूत सुविधाओं की कमी से जुड़ी जनहित याचिका पर दिया है। इससे पहले, मामले में न्याय मित्र की भूमिका निभा रहे वरिष्ठ अधिवक्ता गौरव अग्रवाल ने पीठ से कहा कि अदालत के रिकॉर्ड में राज्यवार जेलों की...
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