केंद्र ने सीएपपीएफ के कैडर समीक्षा के निर्देशों का उल्लंघन किया : सुप्रीम कोर्ट
नई दिल्ली, अक्टूबर 28 -- सुप्रीम कोर्ट ने बुधवार को कहा कि केंद्र ने केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बल (सीएपीएफ) का कैडर समीक्षा करने के उसके पिछले निर्देशों का उल्लंघन किया है। कोर्ट ने कैडर समीक्षा पैनल से कहा कि वे 30 नवंबर तक अपना प्रस्ताव मंजूरी के लिए पेश करें। न्यायमूर्ति मनोज मिश्रा और न्यायमूर्ति उज्जल भुइयां की पीठ ने केंद्र से यह भी कहा है कि वह पांच सीएपीएफ बीएसएफ, सीआरपीएफ, सीआईएसएफ, आईटीबीपी और एसएसबी में इंडियन पुलिस सर्विस (आईपीएस) अधिकारियों की प्रतिनियुक्ति का डेटा दे। यह डेटा सीनियर एडमिनिस्ट्रेटिव ग्रेड (एसएजी) स्तर तक का होना चाहिए, जो इंस्पेक्टर जनरल (आईजी) रैंक के अधिकारी के बराबर होता है। यह भी पढ़ें- सुप्रीम कोर्ट ने नौसेना चयन बोर्ड का फैसला रद्द किया पीठ ने अपने आदेश में दर्ज किया कि शुरुआत में, एडिशनल सॉलिसिटर जनरल ऐश्...
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