केंद्र ने राजोआना की सजा संबंधी अर्जी का विरोध किया
नई दिल्ली, अक्टूबर 7 -- केंद्र ने बलवंत सिंह राजोआना की मौत की सजा कम करने की अर्जी का विरोध किया है। राजोआना बब्बर खालसा का सदस्य है और उसे 1995 में पंजाब के पूर्व मुख्यमंत्री बेअंत सिंह की हत्या के मामले में दोषी ठहराया गया था। न्यायमूर्ति विक्रम नाथ, न्यायमूर्ति संदीप मेहता और न्यायमूर्ति अपरेश कुमार की पीठ को केंद्र की ओर से अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल (एएसजी) के.एम. नटराज ने कहा कि वे जो मांग कर रहे हैं, उस पर हमें आपत्ति है। राज्य (पंजाब) के मौजूदा हालात को देखते हुए, इस पर कोई भी फैसला लेना सही नहीं होगा। केंद्र के इस बयान को देखते हुए पीठ ने कहा कि वह मामले की मेरिट (गुण-दोष) के आधार पर सुनवाई करेगी। पीठ ने कहा कि अब जब वे अपनी मौत की सजा को उम्रकैद में बदलने की जिद कर रहे हैं, जिसका आप विरोध कर रहे हैं, तो हम मामले की मेरिट के आधार पर...
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