लखनऊ, फरवरी 19 -- बूथ लेवल अधिकारियों (बीएलओ) को मतदाता सहायता केंद्रों पर प्रतिदिन सुबह 10 बजे से दोपहर 12 बजे तक बैठने की व्यवस्था को खत्म कर दिया गया है। मुख्य निर्वाचन अधिकारी (सीईओ) नवदीप रिणवा की ओर से इस संबंध में आदेश जारी कर दिए गए हैं। अभी उन्हें रोजाना यहां पर निर्धारित समय पर उपस्थित रहना अनिवार्य था। बीते पांच फरवरी को सभी जिलों को यह आदेश जारी किए गए थे कि मतदाता सहायता केंद्रों पर प्रतिदिन सुबह 10 बजे से दोपहर 12 बजे तक बीएलओ हर हाल में उपस्थित रहें। जिससे यहां पर आ रहे मतदाताओं को वह सूची दिखा सकें। ऐसे 1.04 करोड़ मतदाता जिनके नाम का मिलान वर्ष 2024 की मतदाता सूची से नहीं हो सका है, उन्हें नोटिस जारी कर उस पर सुनवाई की जा रही है। वहीं 2.22 करोड़ तार्किक विसंगति वाले मतदाताओं की बीएलओ घर-घर जाकर मौके पर ही सुनवाई कर रहे हैं...