प्रयागराज, अप्रैल 4 -- प्रयागराज, विधि संवाददाता। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने एक एफआईआर में केंद्रीय मंत्री के नाम के साथ सम्मानसूचक शब्द 'माननीय' न लगाए जाने पर सख्त रुख अपनाते हुए प्रदेश सरकार से स्पष्टीकरण मांगा है। यह आदेश न्यायमूर्ति जेजे मुनीर एवं न्यायमूर्ति तरुण सक्सेना की खंडपीठ ने मथुरा के हर्षित शर्मा व दो अन्य की याचिका पर सुनवाई करते हुए दिया है। कोर्ट ने प्रदेश शासन के अपर मुख्य सचिव गृह को हलफनामा दाखिल कर इस चूक का कारण स्पष्ट करने का निर्देश दिया।कोर्ट ने पाया कि एफआईआर में एक स्थान पर केंद्रीय मंत्री का नाम बिना किसी सम्मानसूचक शब्द जैसे 'माननीय' या 'श्री' के सीधे लिखा गया है। इस पर कोर्ट ने टिप्पणी की कि भले ही शिकायतकर्ता ने मंत्री का उल्लेख इस तरह किया हो लेकिन पुलिस का दायित्व था कि एफआईआर दर्ज करते समय प्रोटोकॉल का पालन कर...