नई दिल्ली, अगस्त 5 -- अगर केंद्रीय कर्मचारी हैं तो ये खबर आपके काम की हो सकती है। दरअसल, केंद्र सरकार ने हाउस रेंट अलाउंस (HRA) को लेकर एक नया अपडेट दिया है। सरकार ने साफ किया है कि अगर पति-पत्नी दोनों ही केंद्रीय कर्मचारी हैं और एक ही जगह पर तैनात हैं और उनमें से किसी एक को भी सरकारी आवास मिला हुआ है तो हाउस रेंट अलाउंस (HRA) नहीं मिलेगा। यह स्पष्टीकरण वित्त राज्य मंत्री पंकज चौधरी ने राज्यसभा में एक सवाल के लिखित जवाब में दिया।क्या था सवाल? दरअसल, राज्यसभा सांसद सुमित्रा बाल्मिक ने लिखित सवाल में पूछा था कि क्यों पति-पत्नी दोनों के सरकारी कर्मचारी होने और सरकार द्वारा आवंटित आवास में एक साथ रहने पर दोनों के वेतन से हाउस रेंट अलाउंस काट लिया जाता है? इसके अलावा ये भी पूछा गया था कि क्या सरकार को सरकारी कर्मचारियों या उनके सर्विस एसोसिएशन...